सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा रसिन बांध के अवशेष कार्य की चैथी पुनरीक्षित परियोजना के लिए प्रावधानित 2586.63 लाख रुपये के सापेक्ष अवशेष प्राविधानित धनराशि में से 13 करोड़ 64 लाख रुपये परियोजना के कार्यों पर औपचारिक रूप से वहन किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद द्वारा 03 मार्च, 2021 को शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य आरम्भ किया जाए।
परियोजना का निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय के अन्दर पूरा किया जाए। इसके साथ ही स्वीकृति धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाए। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व विभाग का होगा।
इसके साथ ही समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेंश सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए। निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।