इलाहाबाद। योगी सरकार सत्ता में आने के बाद कामकाज को लेकर काफी संकल्पित दिख रही है। इसी कड़ी में अब यूपी में धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत के बजने वाले लाउडस्पीकरों पर पूरी तरह से रोक लगेगी। प्रदेश के आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने हाईकोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए यूपी के सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह धार्मिक स्थलों पर बिना इजाजत लगे लाउडस्पीकर को हटवाएं।
बता दें कि हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया था कि किसके आदेश पर लाउडस्पीकर बज रहे हैं। जिसके बाद कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंदिर, मस्जिद में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर यूपी के गृह सचिव, मुख्य सचिव और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रमुख को तलब किया था।
कोर्ट ने कहा कि किसी भी खास मौके पर सार्वजनिक तौर से लाउडस्पीकर बजाने से पहले प्रशासन से इजाजत लेनी होगी और तय शर्तों के साथ ही लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है, फिर यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही है।
कोर्ट के सख्त रूख के बाद उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर आईजी ने एसपी-एसएसपी को निर्देश जारी करके कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाए। इस बाबत प्रदेश के सभी जिलों में सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमे साफ तौर पर कहा गया है कि बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईजी ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को कोर्ट के इस आदेश से अवगत करवा दिया है।
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