कानपुर, पिंटू सेंगर हत्याकांड में चल रही जमानत की सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी डॉ. कपिला राघव के न्यायालय में शुरू हुई। अभियोजन अधिकारी की ओर से केस डायरी मंगाने की याचना कोर्ट से की गई। इसके साथ ही जमानत के विरोध में पक्ष रखने के लिए समय मांगा गया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की अर्जी स्वीकार करते हुए 10 नवंबर की तारीख दी है। पिंटू के पार्टनर मनोज गुप्ता, वीरेंद्र पाल के साथ शूटर साफेज सैफी और सिपाही श्याम सुशील मिश्रा की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी।
चकेरी के जेके कालोनी में 20 जून 2020 को पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह जमीन के एक मामले में समझौता करने के लिए सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चंद्गेश सिंह के यहां जा रहे थे। गोली मारकर भाग रहे दो बाइक पर सवार चार शूटरों की फोटो भी वायरल हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पप्पू स्मार्ट, शूटर साफेज सैफी, पिॅटू के पार्टनर मनोज गुप्ता, वीरेंद्र पाल और श्याम सुशी मिश्रा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था जबकि कई आरोपित सरेंडर कर जेल गए थे। मामले में अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि बीते माह आरोपितों के जमानत प्रार्थना पत्र विशेष न्यायाधीश एससीएसटी के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए थे। शुक्रवार को जमानत पर सुनवाई हुई तो केस डायरी मंगवाने के लिए समय मांगा गया था। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
