राष्ट्रीयUNLOCK 1.0 : गाइडलाइंस जारी होटल ,वर्कप्लेस,धर्मस्थल, रेस्त्रां, मॉल को खोलने की।

UNLOCK 1.0 : गाइडलाइंस जारी होटल ,वर्कप्लेस,धर्मस्थल, रेस्त्रां, मॉल को खोलने की।

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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने धार्मिक स्थानों / पूजा स्थलों में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की।

धार्मिक स्थल पर एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखना होगा।
धार्मिक स्थल में प्रवेश द्वार पर हाथों को सैनिटाइज करने की व्यवस्था करनी होगी। मंदिर में आने वालो की सभी की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी है।
बिना लक्षण वाले श्रद्धालु को ही धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाए।
फेस मास्क पहने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा। जूते, चप्पल श्रद्धालुओं को खुद की गाड़ी में उतारने होंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो परिसर से दूर खुद की निगरानी में रखना होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्यस्थल पर कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की।

उन्हीं लोगों को दफ्तर में आने की अनुमति दी जाए, जिनमें कोरोनावायरस के लक्षण ना दिखाई दें।
दफ्तरों के एंट्री गेट पर पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाए वह सैनिटाइजर डिस्पेंसर भी होना जरूरी है।
कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टाफ को अपने सुपरवाइजर को इस बात की जानकारी देनी होगी। उसे तब तक दफ्तर आने की इजाजत ना दी जाए जब तक कंटेनमेंट जोन को डिनोटिफाई ना कर दिया जाए।
गर्भवती महिलाएं, उम्रदराज कर्मचारी, पहले से बीमारियों का सामना कर रहे कर्मचारी अतिरिक्त ध्यान रखें। इन्हें ऐसा काम ना दिया जाए, जिसमें लोगों से सीधा संपर्क होता हो। दफ्तरों का मैनेजमेंट अगर संभव हो तो ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे।
दफ्तरों में केवल उन्हीं लोगों को आने की इजाजत दी जाए, जिन्होंने फेस मास्क पहना हो। दफ्तर के भीतर भी पूरे समय फेस मास्क पहनना जरूरी है।
दफ्तर में विजिटर्स की आम एंट्री, टेम्परेरी पास कैंसिल किए जाए। केवल अधिकृत मंजूरी के साथ और किस अफसर से मिलना है इस जानकारी के बाद विजिटर को आने की इजाजत दी जाए। उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए।
बैठकों को जहाँ तक हो सके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही किया जाए।
दफ्तरों में कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के पोस्टर, होर्डिंग जगह-जगह पर लगाए जाएं।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेस्तरां में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की।

रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने की बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए।
रेस्टोरेंट के गेट पर हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम होने चाहिए।
केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ और ग्राहकों को ही रेस्टोरेंट में प्रवेश दिया जाए।
कर्मचारियों को मास्क लगाने या फेस कवर करने पर ही अंदर एंट्री दी जाए और वे पूरे समय इसे पहने रहें।
रेस्टोरेंट परिसर, पार्किंग और आसपास के इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए।
ग्राहकों की संख्या अधिक होने पर उन्हें वेटिंग एरिया में बैठाया जाए।
टेबलों के बीच भी उचित दूरी जरूरी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मॉल में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की।

शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा। एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी।
मॉलों के अंदर दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
शॉपिंग मॉलों में एयर कंडिशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश।

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