रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
अमेठी। अपर जिलाधिकारी वन्दिता श्रीवास्तव ने बताया कि कोविड़-19 के सन्दर्भ में चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को फेस कवर (मास्क) पहनना आवश्यक है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली 2020 के संगति प्राविधानों के अन्तर्गत नियमावली लागू रहने की अवधि में प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय फेस कवर (मास्क) पहनना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने जनपद के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, नागरिकों व बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा घर से निकलने पर वह मास्क अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास मास्क न हो, तो वह अपने मुंह पर रुमाल अथवा गमछा अवश्य लगाएं। उन्होंने कहा कि बिना फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली 2020 का उल्लंघन माना जायेगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उक्त आदेश जनपद में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जिसका कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश समस्त अधिकारियों को दिए।
