बिजनेस: जब भी कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return Filing) करने जाता है तो उसके मन में कई तरह के सवाल होते हैं। क्योंकि इस स्थिति में टैक्स हमें भारी-भरकम टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो आप टैक्स के बोझ से सकते हैं। तो आइये जानते हैं कैसे बचें भारी-भरकम टैक्स से।
माता-पिता को दें रेंट, क्लेम करें HRA- अगर आप अपने माता-पिता के साथ रहते हैं और एचआरए क्लेम नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने माता-पिता को रेंट चुकाकर एचआरए क्लेम कर सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि यह गलत है तो ऐसा नहीं है. आयकर अधिनियन की धारा 80GG के तहत आप अपने माता-पिता को किराएदार दिखाकर एचआरए पर टैक्स डिडक्शन पा सकते हैं. इसके तहत आप ये दिखा सकते हैं कि आप अपने माता-पिता को रेंट यानी घर का किराया देते हैं. हालांकि, अगर आप कोई दूसरा हाउसिंग बेनेफिट ले रहे हैं तो एचआरए क्लेम नहीं कर पाएंगे.
टैक्स सेविंग स्कीम मां-बाप के नाम पर लें- अधिकतर टैक्स सेविंग स्कीम में सीनियर सिटीजन को अतिरिक्त फायदा दिया जाता है. अगर आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में हैं तो आप उनके नाम पर टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इससे आपको दो फायदे होंगे. एक तो आपको टैक्स का फायदा मिलेगा, वहीं सीनियर सिटीजन को ब्याज भी अधिक मिलता है. सीनियर सिटीजन को एक साल में 50 हजार रुपये तक के ब्याज से हुई कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता है.
माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लें- आप अपने माता-पिता की हेल्थ का ख्याल रखते हुए भी अपना टैक्स बचा सकते हैं. अगर आप अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसके प्रीमियम की रकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है. 65 साल से कम उम्र के माता-पिता के हेल्थ इंश्योरेंस पर आपको 25 हजार रुपये तक के प्रीमियम पर टैक्स छूट मिलेगी. वहीं 65 साल से अधिक उम्र होने पर आपको 50 हजार रुपये तक पर टैक्स छूट का फायदा मिलेगा.