Home व्यापार ITR Filing: भरना होगा मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स, यह हैं नियम

ITR Filing: भरना होगा मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स, यह हैं नियम

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ITR Filing: इनकम टैक्स कौन भरेगा इसे लेकर हम हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स तो उन लोगों को भी नहीं छोड़ता जो लोग मर चुके हैं। हाँ ठीक सुना आपने मरे हुए लोगों का भी इनकम टैक्स फ़ाइल होता है। अब आप कन्फ्यूज होंगे की कैसे और कौन इन मरे हुए लोगों का इनकम टैक्स फाइल करता होगा। असल में मरे हुए व्यक्ति का इनकम टैक्स उसका क़ानूनी कागजात के मुताबिक जो उत्तराधिकारी होगा वही फ़ाइल करेगा और उसे ही मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स भरना होगा। 

मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return of a deceased person) भरने के लिए अगर उत्तराधिकारी तैयार है तो उसे पहले अपना नाम उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर करवाना होगा। इसके बाद वह मृत व्यक्ति का इनकम टैक्स फाइल कर सकता है। उसे इसका भुगतान भी करना होगा। उत्तराधिकारी यदि चाहे तो वह रिफंड के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही यदि वह रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करता है तो इनकम टैक्स फाइल की प्रक्रिया नार्मल उसी तरह होगी जैसे मृत व्यक्ति के जीवित रहने पर होती। 

कैसे मृत व्यक्ति का फाइल करें इनकम टैक्स –

सबसे पहले आपको स्वयं को क़ानूनी उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर करना होगा। 

जब आप क़ानूनी उत्तराधिकारी के रूप में रजिस्टर कर लें तो ITR Filing फॉर्म को डाउनलोड कर लें। 

फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसमें अपनी सम्पूर्ण जानकारी सही तरीके से भर लें। 

फॉर्म भरते समय यह भी ध्यान दें की फॉर्म की XML फाइल जेनरेट होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ XML फॉर्मेट में ही इसे अपलोड किया जा सकता है। 

पैन कार्ड की डीटेल्स वाले ऑप्शन में कानूनी उत्तराधिकारी को अपनी डीटेल्स देनी होंगी।  

ITR फॉर्म नाम और असेसमेंट ईयर का ऑप्शन सेलेक्ट करें। 

XML फाइल अपलोड करने और डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करने के बाद, फॉर्म सब्मिट हो जाएगा।

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