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न्यूज़ पोर्टल कि बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए 4 अप्रैल 2018 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक जारी आदेश में कहा गया है कि देश में चलने वाले टीवी चैनल और अखबारों के लिए नियम कानून बने हुए हैं और यदि वे इस नियम का उलंघन करते हैं तो उससे निपटने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया(PCI) जैसी संस्थाएं भी है, लेकिन ऑनलाइन मीडिया के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है।इसे ध्यान में रखते हुए ऑनलाइल मीडिया के लिए नियामक ढांचा बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा दस लोगों की एक समिति का गठन किया गया समिति के संयोजक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव होंगे इस कमेटी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एनबीए के सदस्य भी साथ में शामिल होंगे गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के सचिव भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। अब जब दस लोगों की एक टीम निर्धारित की गई जो न्यूज पोर्टल को रेगुलेट करने संबंधी नियम बनाए जा रहे हैं, इस नियम के बनने के पहले यदि कोई यह कहे कि न्यूज पोर्टल फर्जी है तो या तो वह अलप  ज्ञानी या फिर वह सरकार से ऊपर सोच रखने वाला है। सरकार ने न्यूज पोर्टल को कभी भी फर्जी नहीं माना। यही कारण है कि दस सदस्यीय समिति न्यूज पोर्टल हेतु नियम बना रही है। न्यूज़ पोर्टल के विषय में किसी भी प्रकार के अफवाह में नहीं पड़ना चाहिए। न्यूज पोर्टल पूर्णतः वैध है, और इसमें कार्यरत संवाददाता पत्रकार हैं।