देश; प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक की घटनाएं आय दिन सामने आती रहती हैं। छात्र इससे काफी परेशान हैं। वही झारखण्ड सरकार से पेपर लीक की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए झारखंड विधानसभा में एक प्रतियोगी परीक्षा बिल 2023 पारित किया है। बताया जा रहा है इस बिल में अनैतिक तत्व,निकल पर लगाम, नकल करने वाले छात्रों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान किये गए हैं।
झारखंड प्रतियोगी परीक्षा बिल 2023 के मुताबिक़ राज्य सरकार पेपर लीक की घटनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह बिल ला रही है। इस बिल के माध्यम से धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और प्रतियोगी परीक्षा में पारदर्शिता आएगी। बिल के मुताबिक यदि कोई छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके लिए पांच साल की सजा और तीन लाख के जुर्माने का प्रावधान है।
बिल के परिपेक्ष्य में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा- हम परीक्षा में पारदर्शिता लाना चाहते हैं। हम छात्रों के संकट का समाधान खोज रहे हैं। हमारा प्रयास है इस बिल के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा में होने वाली समस्याओं का समाधान हो और विश्वसनीयता आए।