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जिन धाराओं के तहत हुई मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, जाने उनके क्या है सजा

देश- बीते दिनों दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Delhi deputy chief minister Manish sisodiya) को सीबीआई(CBI) ने शराब घोटाले मामले में हिरासत में ले लिया। सीबीआई(CBI) ने 8 घण्टे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार उन्हें धारा 120B और 477B तहत गिरफ्तार(CBI arrested Manish sisodiya) किया गया है। लेकिन इस परिपेक्ष्य में अभी सीबीआई(CBI) की ओर से कोई बयान नहीं आया है।

बता दें धारा 120B तब लगाई जाती है जब यह महसूस होता है कि आरोपी कोई षड्यंत्र रच रहा है। इसके तहत आरोपी को अधिक व्यक्त के लिये गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। अगर आरोप साबित हो जाता है तो आरोपी को 6 माह की सजा सुनाई जाती है या आर्थिक दंड सहिंता लगाई जाती है। कई बार आरोपी पर यह दोनों लगाई जाती हैं।
धारा 477A, ’खातों का फर्जीवाड़ा’ के अपराध को परिभाषित और दंडित करती है। इसके प्रावधान के अनुसार, जो कोई क्लर्क, अधिकारी या नौकर होने के नाते, या उस क्षमता में कार्यरत या कार्य कर रहा है, जानबूझकर और किसी भी पुस्तक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कागज, लेखन, या जो उसके कब्जे में है, जानबूझकर और धोखाधड़ी के इरादे से, यदि वह ऐसा करने के लिए उकसाता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जा सकता है। इस आरोप में सात साल तक की सजा हो सकती है और अर्थदंड भी लगाया जा सकता है।

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