[Ruby_E_Template slug="time-header"]
Jansandeshonline Hindi Latest NewsJansandeshonline Hindi Latest News
Font ResizerAa
  • World
  • Travel
  • Opinion
  • Science
  • Technology
  • Fashion
Search
  • Home
    • Home 1
    • Home 2
    • Home 3
    • Home 4
    • Home 5
  • Categories
    • Technology
    • Opinion
    • Travel
    • Fashion
    • World
    • Science
    • Health
  • Bookmarks
  • More Foxiz
    • Sitemap
Have an existing account? Sign In
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Home » Blog » कल से कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, जीवन होगा आसान
राष्ट्रीय

कल से कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, जीवन होगा आसान

admin
Last updated: April 17, 2026 1:42 pm
admin
Share
SHARE

[object Promise]

नई दिल्‍ली। एक अक्टूबर से कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहा है। ये आपके जीवन और जेब को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस नियम में क्या बदलाव होने जा रहा है।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा आसान : अब ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार ने नियमों को थोड़ा सरल कर दिया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस के नवीनीकरण, गाड़ी के पंजीकरण और दस्तावेज में दर्ज पता बदलने के लिए किया जा सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी साथ रखना अनिवार्य नहीं : सरकार ऑनलाइन पोर्टल के जरिये ड्राइविंग लाइसेंस व ई-चालान सहित वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन निगरानी करने जा रही है। ऐसे में वाहन जांच के दौरान असली ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) पेश करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी सॉफ्ट कॉपी भी मान्य होगी।

वाहन चलाते समय मोबाइल के इस्तेमाल की छूट : सरकार ने वाहन चलाते समय नेविगेशनयानी रास्ते का पता लगाने के लिए मोबाइल के इस्तेमाल की छूट दे दी है। ध्यान रखना होगा कि इस दौरान चालक का ध्यान भंग न हो। हालांकि, मोबाइल पर बात करने की छूट नहीं होगी। बात करने की स्थिति में 1-5 हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

एसबीआइ ने न्यूनतम बैलेंस में दी छूट: महानगरों व शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए मासिक औसत बैलेंस तीन हजार रुपये रह जाएगा। इससे पहले न्यूनतम बैलेंस की सीमा पांच हजार रुपये थी। जुर्माने में भी राहत दी गई है। इन इलाकों में न्यूनतम बैलेंस 75 फीसद कम हुआ तो 15 रुपये व जीएसटी का जुर्माना देना होगा, जबकि फिलहाल 80 रुपये व जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। इसके अलावा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) व रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) शुल्क भी पहले के मुकाबले कम कर दिया गया है। अब बैंक शाखा से 10 हजार रुपये तक एनईएफटी के लिए दो रुपये व दो लाख से ऊपर के लिए 20 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। इन सुविधाओं का ऑनलाइन उपयोग करने पर पहले से ही कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। इसके अलावा बैंक खाताधारक को पहली बार में 10 चेक मुफ्त में दिए जाएंगे। इससे पहले यह व्यवस्था नहीं थी।

पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार : दुकानदार अब पुरानी मिठाइयां नहीं बेच सकेंगे। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) के निर्देशों के अनुरूप एक अक्टूबर से खुली मिठाई बेचने वालों को भी उसके इस्तेमाल की अधिकतम सीमा बतानी होगी। एफएसएसएआइ ने इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को पत्र लिखा है।

अब नए टर्मिनल से मिलेंगी गोएयर की उड़ानें : अगर आप आने वाले दिनों में गोएयर के विमान से दिल्ली से किसी अन्य स्थान के लिए यात्रा करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। गोएयर ने पहली अक्टूबर से दिल्ली से जाने और आने वाली सभी उड़ानों का परिचालन हवाईअड्डे की टर्मिनल संख्या दो से करने का फैसला किया है। फेसबुक लगा सकता है समाचार सामग्री पर रोक फेसबुक व इंस्टाग्राम पर समाचार साझा करने पर रोक लग सकती है। इसके लिए नई सेवा शर्त लागू हो रही है। फेसबुक किसी भी प्रकाशक या व्यक्ति को स्थानीय या अंतरराष्ट्रीय न्यूज को अपने प्लेटफार्म पर साझा करने से रोक सकता है।

रुपये विदेश भेजने पर देना होगा : अतिरिक्त कर स्नोत पर कर कटौती (टीसीएस) से जुड़ा एक नया नियम भी लागू होगा। अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की र्आिथक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसद टीसीएस का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि, कर तभी लागू होगा जब विदेश भेजी गई राशि सात लाख रुपये से ज्यादा होगाी। फाइनेंस एक्ट, 2020 के मुताबिक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत टीसीएस का प्रावधान किया गया है। हालांकि, टीसीएस तभी लगेगा जब विदेश में भेजा गया पैसा पहले से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) के दायरे में आने वाली आय में शामिल न हो। अगर पहले से टीडीएस दिया जा चुका है और टीसीएस की कटौती हो गई हो तो रिफंड का दावा भी किया जा सकता है।

हेल्थ एंश्योरेंस में मिलेंगी ज्यादा सुविधाएं : बीमा नियामक आइआरडीएआइ के नियमों के तहत हेल्थ एंश्योरेंस पॉलिसी में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अक्टूबर से सभी मौजूदा व नई हेल्थ एंश्योरेंस पॉलिसी के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों को कवर किया जाएगा। यह बदलाव उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए किया गया है। मुफ्त में नहीं मिलेगा रसोई गैस कनेक्शन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाइ) के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन का प्रावधान 30 सितंबर, 2020 को खत्म हो रहा है। कोरोना संक्रमण की वजह से केंद्र सरकार ने इस योजना को अप्रैल से सितंबर तक विस्तार दे दिया था।

टीवी हो सकता है महंगा : अक्टूबर से टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो सकता है। केंद्र सरकार सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर पांच फीसद सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है।

Share This Article
Email Copy Link Print
Previous Article मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में 3 लाख ज्यादा मतदाता पिछले चुनाव से…
Next Article आडवाणी, जोशी समेत सभी 32 आरोपियों को CBI विशेष अदालत ने किया बरी

Recent Posts

  • खुशियों के बीच पसरा मातम: सोनपुर के होटल में बर्थडे पार्टी मना रहे युवक की संदिग्ध मौत, मां का रो-रोकर बुरा हाल
  • पुनर्नवीनीकरण चिकित्सा उपकरण: आत्मनिर्भर भारत के लिए खतरा या अवसर?
  • बेलागवी दहशत: बच्चों का अपहरण और पुलिस का एनकाउंटर
  • ईरान-इस्राइल तनाव: क्या है अगला कदम?
  • आंध्र प्रदेश में स्व-सहायता समूहों का उल्लेखनीय सशक्तिकरण

Recent Comments

No comments to show.
[Ruby_E_Template slug="time-related"]
[Ruby_E_Template slug="time-footer"]
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?