img

Birth Certificate Course: समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान अपने भ्रष्टाचार के जाल में निरंतर फसते जा रहे हैं। आय दिन उनके खिलाफ नया अपराध दर्ज हो रहा है। वही अब उनके व उनके परिवार को राम पुर अदालत ने सात-सात वर्ष की सजा सुना दी है। सजा फर्जीवाड़े के संदर्भ में हुई है। पूरा मामला फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ है। आजम खान समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत मुस्लिम नेता माने जाते हैं। जानकार कहते हैं कि मुस्लिम समाज के बीच सपा की धाक आजम खान ने जमाई है। हालाकि बीजेपी ने समाजवादी पर माफिया और गुंडों को पोषित करने का आरोप कई बार लगाया है। 

जानें क्या है पूरा मामला

मामला बर्थ सर्टिफिकेट का है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र रखने का आरोप लगा है। पहला जन्म प्रमाण पत्र जो उनका है वह 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है। इसके मुताबिक अब्दुल्ला आजम खान का जन्म रामपुर में हुआ है। जबकि दूसरा जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया गया है /इसमें अब्दुल्ला का जन्म स्थान लखनऊ दिखाया गया है। 

अब्दुल्ला आजम खान ने अपने दोनों जन्म प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। पहले प्रमाण पत्र के माध्यम से वह विदेश यात्रा पर गए जबकि दूसरे प्रमाण पत्र को उन्होंने कई सरकारी कार्यों में लगाया है। 

मामला तब तूल में आया जब साल 2017 के विधानसभा चुनाव में स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव जीता और उनके खिलाफ फर्जीवाड़े का केस दर्ज हो गया। मामले की सुनवाई हुई और उनका फर्जीवाड़ा सामने आया। वही अब रामपुर अदालत ने इस मामले में उनको व उनके पिता व माता को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। 

किसपर दर्ज हुआ था केस

फर्जीवाड़े का केस सिर्फ अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ नहीं दर्ज हुआ था। इस केस में उनकी माँ तंजीम फातिमा और पिता आजम खान भी शामिल थे तीनों पर। 420, 467, 468, 471 के तहत मामला दर्ज किया गया था। रामपुर एमपीएमएलए कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। तीनों को धारा 467 और धारा 468 में सात और तीन साल की सजा सुनाई गई है और 15 साल का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों आरोपियों को जो सजा मिली हैं वह एक साथ चालू रहेंगी। तीनों आरोपियों को कोर्ट से सीधे जेल भेजा गया है। 

:

: