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अलर्ट: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(DELHI DEPUTY CHIEF MINISTER MANISH SISODIYA) को दिल्ली की अदालत(DILHI COURT)ने 5 दिन की सीबीआई(CBI) रिमांड पर भेजा। 

सीबीआई ने क्या कहा?

सीबीआई(CBI) ने कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स(GROUP OF MINISTERS) के नोट हमें एक कंप्यूटर से मिले. कमीशन अचानक से 5 से बढ़ाकर 12 करोड़ कर दिया गया. पॉलिसी(POLICY) अगर ठीक थी तो आगे बढ़ना था. दो पब्लिक सर्वेंट को हमने एक्यूज बनाया. इंडो स्पिरिट को मनीष(MANISH SISOODIYA) के कहने पर फायदा पहुंचाया. जज ने पूछा पीसी क्यों चाहिए? सीबीआई(CBI) ने कहा कि इस मामले में आमने-सामने पूछताछ करनी है. 

मनीष सिसोदिया(MANISH SISODIYA) की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने सीबीआई की दलील का विरोध किया. उन्होंने कहा कि सीबीआई(CBI REMAND) के पास रिमांड लेने का कोई बड़ा कारण नहीं है. जिस फोन के बारे में सीबीआई बात कर रही है. जब मैंने अपना फोन बदला तो मैंने अपनी चेट और कॉल रिकॉर्ड(CALL RECORDING) क्यों नहीं हटाया कि भविष्य के मेरे खिलाफ जांच हो?

उन्होंने कहा कि दक्षिण ग्रुप के फोन से जो चेट मिली उसमें विजय नायर का जिक्र है, वो बेल पर हैं फिर ये मनीष से कैसे जुड़ा है? रिमांड के ग्राउंड कानून की नजर में नहीं टिकते. एलजी की अप्रूवल से कमीशन प्रतिशत बढ़ाया गया. सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया कमीशन के परसेंट में बदलाव पर जवाब नहीं दे पाए. 

सीबीआई(CBI) ने कहा कि हमें उस फोन के बारे में पूछताछ करनी है जो मनीष सिसोदिया साल 2020, जनवरी से इस्तेमाल कर रहे थे. मनीष के वकील ने कहा कि सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को सिसोदिया के घर और ऑफिस की तलाशी ली थी, 1 सितंबर 2022 को सिसोदिया ने उन्हें अपना फोन सौंप दिया था. ये दर्शाता है कि उन्होंने जांच में हमेशा सहयोग किया. सीबीआई ने जांच में शामिल होने के लिए नोटिस दिया वो भी तब जब दिल्ली में बजट पेश करने की तैयारी की जा रही थी. मैंने सीबीआई से समय मांगा. मैंने सीबीआई को जांच में पूरा सहयोग किया है.