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देश- मोदी सरनेम का उपयोग करने के मामले में 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा सुनाई और 23 मार्च को लोकसभा स्पीकर ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। अब यह सींट खाली हो गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इस सीट पर पुनः चुनाव करवाया जाएगा। अभी तक इलेक्शन कमीशन ने इसपर कोई फैसला नहीं दिया है। लेकिन उम्मीद है जल्द ही चुनाव आयोग इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा।

जानकारी के लिए बता दें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151 ए के तहत चुनाव आयोग संसद और विधानसभा की रिक्त सीटों पर उपचुनाव करवाने का अधिकार रखता है। इस धारा के मुताबिक चुनाव आयोग 22 सिंतम्बर 2023 तक इस सीट पर नए सांसद के लिए उपचुनाव करवाना अनिवार्य है।