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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश(CONGRESS leader jayram ramesh) ने पार्टी नेता पवन खेड़ा(Congress leader Pawan Khera) को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट(supreme court) को धन्यवाद दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट(suprem court) ने दिखा दिया है कि ‘टाइगर जिंदा(tiger zinda hai) है’। यह दावा करते हुए कि उत्तर प्रदेश और असम में खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकी(Assam police arrested pawan khera) हैं, रमेश ने कहा कि जिग्नेश मेवाणी(jiggnesh mewani)के साथ भी ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस(indian national congress) पार्टी एफआईआर से विचलित नहीं होगी और अडानी का मुद्दा उठाती रहेगी।

17 फरवरी को अडानी-हिंडनबर्ग(adani hindanburg report) को लेकर प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(prime minister narendra modi) के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता खेड़ा(congress leader pawan khera) के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गईं। सुप्रीम कोर्ट(suprem court) ने गुरुवार को खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा करने की इजाजत दे दी(Supreme Court on Thursday ordered the grant of interim bail to Congress leader Pawan Khera till February 28 )। हालांकि, शीर्ष अदालत(SC) ने कहा कि खेड़ा(PAWAN KHERA) द्वारा दायर याचिका एफआईआर(FIR) को रद्द करने के लिए नहीं थी, बल्कि एफआईआर(FIR) को एक साथ करने के लिए है, क्योंकि सभी एफआईआर(FIR) का समाधान एक ही है। अदालत ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को ट्रांसफर और क्लब करने का भी आदेश दिया।