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देश- 24 मार्च को लोकसभा स्पीकर(LOKSABHA SPEAKER) द्वारा वायनाड सांसद राहुल गांधी(RAHUL GANDHI) की सदस्यता रद्द कर दी गई। अब राहुल गांधी(RAHUL GANDHI) 2024 व 2029 का लोकसभा चुनाव(LOKSABHA ELECTION) लड़ने के लिए अयोग्य हैं। कांग्रेस नेता स्पीकर के इस फैसले से आग बबूला हो गए हैं। जगह – जगज बीजेपी(BJP) के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्ष के कई बड़े दलों ने राहुल गांधी(RAHUL GANDHI) का समर्थन किया है। हालाकि बसपा सुप्रीमो के काने इस बात से जूं तक नहीं रेंगा।

अब क्या करेंगे राहुल गांधी-

राहुल गांधी(RAHUL GANDHI) को 23 मार्च को सूरत की अदालत ने मोदी(MODI) सरनेम को लेकर 2 साल की सजा सुनाई। सजा के दूसरे दिन ही लोकसभा स्पीकर(LOKSABHA SPEAKAR) ने राहुल गांधी को सदन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। स्पीकर का यह फैसला कहीं न कहीं लोगों को न्याय संगत नहीं लग रहा है। कई बड़े नेता इसे बीजेपी की तानाशाही का परिणाम को भय बता रहे हैं।

लेकिन क्या आपको पता है कि राहुल गांधी लोकसभा स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। राहुल के पास अधिकार है कि वह अपनी सदस्यता के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। राहुल गांधी अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं।

वहीं राहुल को अगर स्पीकर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ राहत नहीं मिलती हैं, तो फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मानहानि के मामले में अपील करनी होगी और उन्हे स्टे नहीं मिला तो ये प्रक्रिया चलेगी और इस बीच वायनाड सीट पर पुनः चुनाव भी हो सकता है।