मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने प्रदेश में 27 नगरपालिकाओं में रात्रि कर्फ्यू के बाद अब सभी जिला कलेक्टरों को समान प्रतिबंधों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। अगर कहीं पर कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी तो यह प्रतिबंध लागू किए जा सकेंगे। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य में मनोरंजन उद्योग खुला रहेगा।
सोमवार को जारी किए गए पिछले आदेशों के अनुसार, पांच जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह छह बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू केवल नागरिक निकायों के अधिकार क्षेत्र में लागू करने की बात कही गई थी। मगर अब संबंधित जिला कलेक्टरों को अगर अपने क्षेत्र में इसकी आवश्यकता अनुभव होती है तो वह इस बारे में अपना निर्णय ले सकते हैं और रात्रि कर्फ्यू लागू कर सकते हैं।
रात्रि कर्फ्यू लागू करने से पहले उन्हें मुख्य सचिव से अनुमति लेनी होगी।
इसके साथ ही राज्य ने सभी इनडोर और आउटडोर मनोरंजन उद्योग, वाटर पार्क, बोटिंग क्लब और अन्य पर्यटन संबंधी गतिविधियों को खोलने का निर्णय लिया है।
संबंधित विभाग मार्च महीने से लागू किए गए राष्ट्रव्यापी बंद के नौ महीने बाद खुल रही इन गतिविधियों के लिए विशिष्ट एसओपी जारी करेंगे।

