बागेश्वर : गागेश्वर जिले के गरुड़ क्षेत्र में एक युवक ने व्यावसायिक रंजिश के चलते अपने रिश्ते के ममेरे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित की निशानदेही पर बैजनाथ पुलिस ने अणा-लोहारचौरा के जंगल से मृतक राशिद का क्षत-विक्षत शव बरामद कर पीएम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
साेमवार को बैजनाथ थाने में पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव ने सनसनीखेज राशिद हत्याकांड के एक मामले का खुलासा किया। इस मामले में बीते 26 फरवरी को मृतक राशिद के पिता मोहम्मद नवी ने बैजनाथ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने दानिश पुत्र मेहंदी हसन निवासी बहेड़ी उम्र 23 वर्ष पर अपने पुत्र राशिद की हत्या का शक जताया था। थानाध्यक्ष पंकज जोशी के नेतृत्व में पुलिस ने जब दानिश से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। व्यवसायिक रंजिश उसकी हत्या का कारण निकला।
पुलिस ने बताया कि आरोपित दानिश बीते 18 फरवरी को राशिद पुत्र मुहम्मद नवी निवासी बहेड़ी उम्र 22 वर्ष को अपने साथ बाइक से अणा- लोहारचौरा के जंगल की ओर ले गया। एकांत में मौका देखकर डंडे से उसके सिर में वार कर उसकी हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए उसने राशिद के चेहरे को जला दिया और शव को पत्थरों से एक खाई में दबा दिया। घर न पहुंचने पर राशिद के परिजनों ने दानिश से उसके बारे में पूछा तो वह बात को टालते गया और उसके दिल्ली, मुंबई चले जाने की बात करता रहा। परिजनों ने काफी ढूंढ-खोज की, लेकिन उन्हें कहीं राशिद का पता नहीं लगा। तब उन्हें दानिश पर ही शक होने लगा। तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई।
आरोपित दानिश पिछले आठ सालों से गरुड़ में टाइल लगाने का काम करता था। काम बढ़ता देख उसने अपने ममेरे भाई राशिद को डेढ़ साल पूर्व अपने साथ काम करने के लिए बुला लिया। काम करते हुए राशिद ने अच्छी खासी पहचान बना ली और उसका काम बढ़ने लगा। दानिश काम में पिछड़ता चला गया। इससे दानिश अब राशिद से व्यावसायिक रंजिश रखने लगा। उसने उसे ठिकाने लगाने की योजना बना ली और बीते 18 फरवरी को उसने हत्याकांड को अंजाम दिया।
बैजनाथ के अभियुक्त दानिश की निशानदेही पर पुलिस अणा- लोहारचौरा के जंगल में पहुंची और राशिद का क्षत विक्षत शव बरामद किया। एसपी अमित श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या में प्रयुक्त सामग्री भी बरामद कर ली गई है। आरोपित दानिश के खिलाफ धारा 302,201 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।