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चंडीगढ़। पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोटकपूरा गोलीकांड मामले में राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 3 अगस्त तक रोक लगा दी है। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को इस बात की छूट दी है कि वह कानून के अनुसार अभियोजन को आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र है। मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब गृह विभाग के सचिव जी नागेश्वर राव ने एक हलफनामा दायर कर इस मामले में सरकार का पक्ष रखा।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने पहले सैनी को बहिबल कलां गोली कांड मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। जिसके बाद सैनी ने कोटकपूरा में दर्ज उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर में भी उन्हें अग्रिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। यह केस फरीदकोट की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। इस केस में सैनी के खिलाफ चालान भी पेश किया जा चुका है।सैनी ने पहले इस मामले में ट्रायल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया था।