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मोहन प्रसाद यादव
अनूपपुर

चन्द्रमोहन ठाकुर कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपपुर म0प्र0 पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949, महामारी रोग अधिनियम 1984 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए दिनांक 20 / 04 / 2021 को सायं 6.00 बजे से दिनांक 03/05/2021 को प्रातः 6.00 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में टोटल लॉकडाउन / कोरोना कर्पयू लागू किया है ।

3 / उक्त लॉकडाउन / कोरोना कर्पयू दिवसों के दौरान दो / चार पहिया वाहन बन्द रहेंगे। 4 / किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।

5/ शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग (MPEB) पेयजल विभाग (PHE) तथा पुलिस विभाग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।

उक्त लॉकडाउन / कर्पयू प्रतिबंध के दिवसों में निम्नलिखित सेवाओं हेतु छूट रहेगी: विक्रेता सुबह

(1) घर-घर जाकर दूध बांटने वाले प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।

दूध

6.00 बजे से 12.00 बजे तक उक्त कर्पयू

( 2 ) जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स / अस्पताल / टीकाकरण केन्द्र भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

(3) सब्जी / फल विक्रेता ठेले के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक घर-घर जाकर

सब्जी / फल बेच सकेंगे।

(4) थोक सब्जी विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे। ( 5 ) राशन / किराना तथा पेयजल दुकानों के बिक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से

दोपहर 12:00 बजे सामान बेंच सकेंगे। (6) कोरोना वालंटियर्स प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलिवरी के सूचारू संचालन में

समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे। (7) जिले में संचालित समस्त पी. डी. एस. दुकाने खाद्यान्न वितरण हेतु प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। ( 8 ) जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक तथा एल.पी.जी. गैस का वितरण होम

डिलिवरी के माध्यम से प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक कर सकेंगे। (9) जिले में संचालित समस्त पेट्रेल पंप खुले रहेंगे।

(10) विवाह कार्यक्रम में अधिकतम 50 लोग तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। उक्त कार्यक्रमों की अनुमति संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जारी करेंगे।

समस्त मंदिर मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम जन हेतु पूर्णतः बंद रहेंगे। पुजारी / मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 05 लोग नियमित पूजा / नमाज आदि कर सकेंगे।

(12) जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। गैर उत्पादन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्यालय आना पूर्णतः प्रतिबंधित

रहेगा। कार्यालयीन कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।