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जांजगीर-चांपा। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर जांजगीर के पटवारी हल्का नंबर 10 अंतर्गत शारदा चौक के पास बिना अनुमति अवैध प्लाटिंग, डामरीकृत सड़क, आहता बनाकर कालोनी निर्माण सहित अन्य मामलों में पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज किया गया है। दर्ज प्रकरण में अपना पक्ष स्वयं, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर जवाब दावा पेश करने 47 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांजगीर के न्यायालय में 26 मार्च को सुबह 11 बजे से इस प्रकरण में सुनवाई होगी।

प्रकरण में जवाब दावा पेश करने 26 मार्च को सुबह 11 बजे से समय नियत किया गया है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त आपत्ति, दावा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मामले की सुनवाई के लिए उपरोक्त भूमि पर अवैध प्लाटिंग करने पर अनावेदक, भूस्वामियों को पूर्व में नोटिस जारी किया गया है लेकिन नोटिस बिना तामिल वापस आ जाने के कारण पुनः उन्हें सूचित किया गया है। प्रकरण की सुनवाई के लिए शारदा चौक जांजगीर के पास सेंट्रल सिटी सहित सभी 47 भू-स्वामी को नोटिस जारी किया गया है। इनमें दिवेन्द्र पिता कमलेश सिंह, केदार पिता धनीराम, मनीष पिता नानक सिंह, अंजना सिंह पति चन्द्रशेखर, विजय पिता मनोहरलाल, कौशिल्या पति दयाराम, गणेश राम वगैरह, नम्रता पाण्डे पिता पदमा, प्रफुल्ल पाण्डे पिता जयनारायण, अवधेश पिता चन्द्रिका, अशोक अजय पिता हरनारायण, परमेश्वर, रामसिंह पिता मोहनलाल, राकेश पिता नरेन्द्र, जगदीश पिता तिरीथराम, भागवत, रामनारायण पिता छोटेलाल, भागवत पिता धनीलाल राठौर, वीरेंद्र कुमार पिता होरिलप्रसाद, रामप्रसाद पिता दयाराम, नाबालिक अजय कुमार पिता रामकुमार, लक्ष्मी प्रसाद पिता लखनदास, उषा बाई पति कृष्णकुमार, बुधेश्वर पिता कन्हैयालाल, त्रिलोकचंद पिता रामकुमार, जगदीश प्रसाद पिता बनारसी लाल, रामायण पिता छोटेलाल, रामकिंकर पिता इतवारीराम, विष्णु कुमार शरद कुमार पिता मातादीन, अजय पिता बालकराम, सूरज प्रसाद पिता रामप्रसाद, सरस्वती पीटीआई बलदाऊ प्रसाद, रमेश कुमार पिता भागीरथी, सूरज प्रसाद पिता रामप्रसाद, हेमलता पिता सुशील कुमार, छोटेलाल पिता सहसराम, राजकुमारी पति कोमल प्रसाद, प्रकाश अग्रवाल पिता नवल किशोर, बालाजी पिता रामनाथ सिंह, गुरमीत पिता हरवंश, विनोद कुमार पिता सत्यनारायण, अब्दुल सलीम पिता अब्दुल वहाब, देवमती पति सोनाउराम रात्रे, बालाजी बालचंद सिंह पिता रामनाथ सिंह, सविता पति विष्णु शर्मा और मनहरण जगदीश महेश पिता बिसाहू को नोटिस जारी किया गया है। इन प्रकरणों की सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की गई है।