चंडीगढ़। चंडीगढ़ के दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें दूसरे इंप्लाइज के मुकाबले दो साल अतिरिक्त नौकरी करने का अवसर मिलेगा। यूटी प्रशासन ने पंजाब की तर्ज पर अब चंडीगढ़ में भी दिव्यांग इंप्लाइज की सेवानिवृत आयु सीमा को 58 से दो साल बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया है। अब यह इंप्लाइज 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत होंगे।
दरअसल पर्सन विद डिसएब्लिटी एक्ट-1995 के सेक्शन-33 के तहत यह प्रावधान किया गया है। यह दिव्यांग को भी बराबर अवसर उपलब्ध कराने और उनके अधिकारियों की रक्षा के लिए किया गया है। इससे पहले पंजाब सरकार ने एक्ट के तहत यह प्रावधान किया था। चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सर्विस रूल्स लागू होते हैं। जिस वजह से अब दिव्यांग को चंडीगढ़ में यह फायदा दिया गया है। यूटी प्रशासन के पर्सोनल डिपार्टमेंट ने सभी सेक्रेटरी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, बोर्ड और कार्पोरेशन को यह आदेश लागू करने के लिए चिट्ठी भेज दी है।
बता दें कि पिछले साल ही पंजाब सरकार ने 58 वर्ष के बाद दी जाने वाली दो साल की एक्सटेंशन को समाप्त कर दिया था। जिससे इंप्लाइज अब 58 वर्ष की सर्विस के बाद ही सेवानिवृत हो जाते हैं। इस नियम के बाद चंडीगढ़ ने भी यह लागू कर दिया। यूटी प्रशासन में अब 58 वर्ष में ही इंप्लाइज सेवानिवृत होते हैं। इस नए नियम के बाद एक साथ 400 से अधिक सेवानिवृत हो गए थे। अब दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बनाए गए नए नियम का फायदा एक हजार से अधिक इंप्लाइज को मिलेगा। उन्हें अतिरिक्त दो साल नौकरी करने का मौका मिलेगा।