कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अपनी बेटी की सात वर्षीय सहेली के साथ दुराचार करने के दोषी को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने 25 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि एक महिला ने चार मई 2020 को सदर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि उसकी सात वर्षीय बच्ची पिपली निवासी राजकुमार की बेटी की सहेली है। वे दोनों इकट्ठा खेलती हैं। उसकी बेटी राजकुमार के घर गई थी। यहां राजकुमार ने उसके साथ दुराचार कर दिया। सदर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर 376ए, बी व 6-पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया था। इसकी जांच एसआइ सुमन देवी को सौंपी थी। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराकर अदालत में बयान कराए। पुलिस ने आरोपित राजकुमार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार देेते हुए 25 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद काटने की सजा सुनाई।
तीन माह के अंदर मिली सजा
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि दोषी राजकुमार पर चार्ज लगने के तीन माह के अंदर अदालत ने सजा सुनाई है। कोरोना काल के कारण पहले अदालतें बंद रही। 11 जनवरी को अदालतों में दोबारा सुनवाई शुरू हुई थी। इस केस में करीब 27 गवाह थे। जिनकी नियमित सुनवाई के दौरान गवाही कराई गई। दोषी पर चार्ज लगते ही मामले को प्राथमिकता पर लिया।
पोक्सो एक्ट में है आजीवन कारावास का प्रावधान
स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 12 साल से कम आयु की बच्चियों के साथ दुराचार करने पर पोक्सो एक्ट की धारा-छह के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस धारा के तहत अधिकतम आजीवन कारावास का प्रावधान है। वहीं अदालत अधिक से अधिक जुर्माना कर सकती है।