कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) लगातार जांच कर रहा है। ED ने हाल ही में इस मामले में बेंगलुरु और मैसूर में कई जगह छापेमारी की है, जिसमें एक बिल्डर के परिसर को भी शामिल किया गया है। यह छापेमारी लोकयुक्त की एक प्राथमिकी के आधार पर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर मैसूर नगर विकास प्राधिकरण (MUDA) से जमीन आवंटन में अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। यह मामला बेहद पेचीदा है और इसमें कई बिंदु ऐसे हैं जो जांच के दायरे में हैं। आइए, इस मामले को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं।
ED की छापेमारी और जांच का दायरा
पहली छापेमारी और आगे की कार्रवाई
प्रवर्तन निदेशालय ने पहले 18 अक्टूबर को मैसूर में MUDA कार्यालय और अन्य स्थानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 28 अक्टूबर को बेंगलुरु और मैसूर में कई ठिकानों पर फिर से तलाशी ली गई। इन छापेमारियों में बेंगलुरु के एक बिल्डर के परिसर को भी शामिल किया गया था। ED ने MUDA के निचले स्तर के कुछ अधिकारियों से भी पूछताछ की है। ये कार्रवाइयाँ लोकयुक्त द्वारा दर्ज प्राथमिकी और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत दर्ज की गई हैं।
आरोप और मुख्य आरोपी
मुख्य आरोप मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पर्वती बी.एम., साला मल्लिकार्जुन स्वामी, और देवरजू (जिन्होंने मल्लिकार्जुन स्वामी को जमीन बेची थी) पर लगाए गए हैं। आरोप है कि MUDA ने मुख्यमंत्री की पत्नी को मैसूर में 14 प्लाट आवंटित किए थे, जिनका मूल्य उस जमीन से कहीं ज्यादा था जिसे MUDA ने अधिग्रहण किया था। यह जमीन कथित तौर पर पर्वती बी.एम. की थी।
50:50 योजना और जमीन का स्वामित्व
यह आवंटन एक विवादास्पद 50:50 योजना के तहत किया गया था। इस योजना में, MUDA आवासीय लेआउट बनाने के लिए अधिग्रहीत अचल संपत्ति के बदले में भूमि हानि करने वालों को विकसित भूमि का 50% आवंटित करता था। हालांकि, आरोप है कि पर्वती बी.एम. के पास सर्वे नंबर 464, कसारे गाँव, कसाबा होबली, मैसूर तालुक की 3.16 एकड़ जमीन का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था। विवाद सामने आने के बाद, पर्वती ने इन प्लाटों को वापस करने की घोषणा की।
लोकयुक्त और ED की जाँच की तुलना
लोकयुक्त और ED दोनों ही इस मामले की जाँच कर रहे हैं, हालाँकि इनकी जाँच की प्रकृति और दायरा थोड़ा भिन्न है। लोकयुक्त मुख्य रूप से प्रशासनिक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि ED धन शोधन के पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। दोनों एजेंसियों ने मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्यों से पूछताछ की है और सबूत इकट्ठा किए हैं।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का पक्ष
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में किसी भी प्रकार की गलत कार्यवाही से इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष उनके डर से यह आरोप लगा रहा है और यह उनके खिलाफ पहला राजनीतिक मामला है।
भविष्य की संभावनाएँ और निष्कर्ष
यह मामला अभी भी जांच के अधीन है और भविष्य में और भी खुलासे हो सकते हैं। ED की आगे की जांच से इस मामले में और अधिक स्पष्टता आ सकती है। इस मामले से यह साफ़ है कि भूमि अधिग्रहण और आवंटन में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव कितना गंभीर मुद्दा है। यह सवाल भी उठता है की क्या 50:50 योजना में खामियाँ हैं और क्या इसे संशोधित करने की आवश्यकता है।
टेकअवे पॉइंट्स:
- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है।
- ED ने इस मामले में कई छापेमारी की है और जाँच जारी है।
- आरोप है कि MUDA ने मुख्यमंत्री की पत्नी को 14 प्लाट अनुचित रूप से आवंटित किए थे।
- मुख्यमंत्री ने आरोपों से इनकार किया है।
- यह मामला भूमि अधिग्रहण और आवंटन में पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है।