डेस्क। लोगों के लिए अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, 31 मार्च के बाद दो दस्तावेजों को जोड़ने पर जुर्माना लगेगा।
ऐसे करें अपने Aadhar और Pan card को link:-
- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें- https://incometaxindiaefiling.gov.in/
- पोर्टल पर रजिस्टर करें। पैन नंबर यूजर आईडी होगा। अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर पोर्टल में लॉग इन करें।
- एक पॉप-अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से जोड़ने के लिए एक क्लिक बटन शो करेगी।
- यदि विंडो प्रकट नहीं होती है, तो मेनू बार पर ‘प्रोफ़ाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘आधार लिंक करें’ पर क्लिक करें।
- पैन कार्ड विवरण के अनुसार नाम, जन्म तिथि और लिंग जैसी जानकारी का उल्लेख पहले ही किया जाएगा।
- आधार पर उल्लिखित पैन विवरण को स्क्रीन पर कंफर्म करें।
- यदि कोई Error है, तो आपको किसी भी दस्तावेज़ में उसे ठीक करने की आवश्यकता है।
- यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “लिंक नाउ” बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक पॉप-अप संदेश आएगा, जो सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है।
पैन को आधार से जोड़ने के अन्य तरीके:
1.लोग लिंकिंग प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित वेबसाइटों पर भी जा सकते हैं- https://www.utiitsl.com/ और https://www.egov-nsdl.co.in/
2. एसएमएस के माध्यम से: निम्न संदेश UIDPAN टाइप करें <स्पेस> <12 अंक आधार> <स्पेस> <10 अंक पैन>। संदेश 567678 या 56161 पर भेजा जा सकता है।
3. पास के पैन सेवा केंद्रों पर भी जा सकते हैं। और लिंकिंग प्रक्रिया को पास के पैन सेवा केंद्र पर जाकर मैन्युअल रूप से भी किया जा सकता है। CSC केंद्र पर जाने पर यह एक सशुल्क सेवा होगी।