डेस्क। PAN परमानैंट अकाउंट नंबर वह पहचान पत्र है जिसे भारत के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर टैक्सपेयर इंसान को प्रदान करता है। जानकारी के लिए बता दें कि पैन नंबर किसी व्यक्ति के टैक्स से जुड़ी सारी जानकारी एक साथ साझा करती है। इसके अलावा पैन कार्ड के सभी बैंक अकाउंट और जरूरी फाइनैंशल ट्रांजैक्शन से लिंक होने के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक साथ सारे रिकार्ड्स को मेनटेन कर पाता है।
बता दें कि PAN कार्ड ना केवल IT रिटर्न के लिए जरूरी है बल्कि कई जरूरी काम जैसे बैंक अकाउंट खोलने, लोन लेने, एफडी खोलने, इंश्योरेंस के लिए और डेबिट/क्रेडिट कार्ड के लिए भी बेहद जरूरी है। इसी के साथ ही टू-वीलर, 4-वीलर, घर, मकान, प्रॉपर्टी और महंगे गहने खरीदने-बेचने के लिए भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
पैन कार्ड को बनवाने के लिए TIN-FC और NSDL PAN सेंटर पर ऐप्लिकेशन सबमिट किया जा सकता है। इसके जरिये आप खुद ही अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं।