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Online Payment in Wrong Account: पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटल पेमेंट का ट्रेंड बढ़ गया है. ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि इससे आसानी से बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं. डिजिटल पेमेंट आने से अब लोगों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते हैं. इस वजह से यहां अब छोटे दुकानदार से लेकर बड़े व्यापारी सब डिजिटल पेमेंट में लेन-देन करने लगे हैं. ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट फंस जाता है पर ये पैसा तो वापस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है.

हालांकि क्या आपको पता है कि अगर आपने अपने यूपीआई से भूल से गलत जगह पेमेंट कर दिया तो वो क्या करना चाहिए. ऐसे मामलों में लोगों को बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि गलत यूपीआई या बैंक अकाउंट में पैसा चले जाने के बाद भी इसे हासिल किया जा सकता है. 

ऐसे पाएं अपना पैसा वापस

ऐसी स्थिति में गूगल पे पेमेंट प्लेटफॉर्म (Google Pay), फोन पे (Phone Pay), पेटीएम यूपीआई (Paytm UPI) के कस्टमर केयर पर कॉल करें. वहां ट्रांजेक्शन डिटेल शेयर करके कंप्लेन दर्ज करें. इसके अलावा अपने बैंक में कंप्लेन दर्ज करें. आरबीआई (RBI) की गाइडलाइन के मुताबिक गलत पेमेंट करने पर कंप्लेन करने के 48 घंटे के भीतर पैसा वापस हासिल किया जा सकता है. कस्टमेर केयर में कंप्लेन ट्रांजेक्शन के 3 दिन के अंदर की जानी चाहिए.

UPI ये नेट बैंकिंग से गलत पेमेंट करने पर ये करें

इसी तरह अगर यूपीआई या नेट बैंकिंग से गलत बैंक अकाउंट पेमेंट हो जाने पर सबसे पहले 18001201740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करें. इसके बाद अपने बैंक जाकर जारी जानकारी देकर फॉर्म भरें. अगर बैंक मदद करने से इनकार करे तो इसकी शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के ओम्बुड्समैन से bankingombudsman.rbi.org.in पर करें.

इसके अलावा ट्रांजेक्शन का मैसेज फोन से डिलीट न करें क्योंकि इसमें पीपीबीएल नंबर होता है जो कंप्लेन के समय जरूरी होता है. इसके अलावा नेशनल पेमेंट कॉर्पेोरेशन (NPCI) की वेबसाइट पर भी गलत पेमेंट की शिकायत कर सकते हैं. यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई संसथा है जो UPI सेवा देती है. हमेशा ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि जिस अकाउंट या यूपीआई पर पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं वो सही या नहीं.