गौतम बुद्ध नगर। ज़िला कोर्ट गौतम बुद्ध नगर के आदेश पर कांग्रेस के एक बड़े नेता समेत 7 लोगो के खिलाफ कासना थाने में फर्जीवाड़ा ,धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओ में मुकदमा दर्ज ।योगेश गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासी ग्रेटर कैलाश दिल्ली की याचिका पर सुनवाई करते हुए गौतम बुद्ध नगर ज़िला कोर्ट ने पुलिस को धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। योगेश गुप्ता पुत्र जगदीश गुप्ता निवासी ग्रेटर कैलाश दिल्ली के अधिवक्ता एड मनोज भाटी बोड़ाकी ने बताया कि उनके मुकविल को वीरेन्द्र सिंह उर्फ गुड़ु निवासी अल्फा वन ने झांसे में लेकर बड़ा फायदा बताते हुए लुक्सर गांव में आबादी एव कृषि की जमीन को सौदा परमिंदर कुमार उर्फ पम्मी निवासी सुरजपुर से वर्ष 2008 में करवा दिया जिसमें आबादी की भूमि को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से अन्य दूसरी जगह शिप्ट कराकर सौपने की डील तय हुई लेकिन बाद में वीरेन्द्र सिंह उर्फ गुड्डू ओर परमिंदर उर्फ पम्मी ने उसी भूमि को दुबारा से फिरे पुत्र भीम सिंह निवासी कासना को 95 लाख रुपये में बेच दिया । पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला कोर्ट ने परमिंदर कुमार उर्फ पम्मी,फिरे, वीरेंद्र उर्फ गुडडू,अरविंद सिंह, प्रदीप सिंह,महकार सिंह,सोनू भाटी खिलाफ 420, 467,468,471 व 406 धाराओ में पुलिस को मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए है और कोर्ट के आदेश पर कासना कोतवाली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता समेत 7 लोगो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया ।