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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन

सुलतानपुर 30 जुलाई/जिलाधिकारी सी0 इन्दुमती ने अवगत कराया है कि (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 एवं (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013 के नियम-4(1) के अन्तर्गत जनपद सुलतानपुर में स्थित भू-सम्पत्तियों से सम्बन्धित न्यूनतम मूल्य दर सूची के पुनरीक्षण की कार्यवाही की गयी। जन सामान्य से प्राप्त जानकारी एवं अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) तथा सहायक महानिरीक्षक निबन्धन एवं उप जिलाधिकारी तथा उप निबन्धक सदर, कादीपुर, लम्भुआ व जयसिंहपुर की बैठक कर प्रचलित दर सूची का पुनरीक्षण कर विचार-विमर्श किया गया।उन्होंने बताया कि विचार-विमर्श करने के उपरान्त भू-सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय की वास्तविक स्थिति का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि जनपद में स्थित भू-सम्पत्तियों की दरें वर्तमान में लागू मूल्य दर सूची में दी गयी दरों के समतुल्य है और वर्तमान में प्रभावी मूल्यांकन सूची में निर्धारित की गयी दरों को यथावत रखने की संस्तुति की गयी। अतः वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन सूची (प्रभावी दिनांक 01 अगस्त, 2019) में निर्धारित की गयी सभी दरों को दिनांक 01.08.2020 से प्रभावी मूल्यांकन सूची में भी यथावत रखा जाता है।