आगरा जिला प्रशासन ने मंगलवार से योग सेंटर व जिम को खोलने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन अनुमति के साथ कड़े दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी पीएन सिंह के अनुसार सरकार ने पांच अगसत से पूर्व ही जिम एवं योगा सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए थे।
गाइड लाइन के मुताबिक, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम या योग संस्थान में आने की इजाजत नहीं है। कोरोनोवायरस के प्रसार को रोकने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) के तहत, सरकार ने योग और वर्कआउट सेशन को केवल ऐसी गतिविधियों तक ही सीमित रखा है, जिसमें ट्रेनर को किसी मेम्बर को छूने की आवश्यकता न हो और प्रति 1,000 वर्ग फुट स्थान पर 10 से अधिक व्यक्ति न हों। जिम या योग संस्थानों में हर व्यक्तियों को जहां तक संभव हो 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी चाहिए। परिसर में हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है। गाइडलाइन के अनुसार निरुद्ध क्षेत्रों में मौजूद सभी योग संस्थान और जिम बंद रहेंगे तथा केवल इन क्षेत्रों से बाहर मौजूद योग संस्थान और जिम को कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए तैयार दिशा-निर्देशों के तहत खोलने की अनुमति होगी। बता दें कि अभी आगरा में स्पा, सौना, स्टीम बाथ और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
इन नियमों का करना होगा पालन
− केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में जिम और योगा सेंटर खोलने की अनुमति होगी।
− सभी संस्थानों को केंद्र के स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करना होगा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद जगहों पर जिम का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दी है।
परिसर में हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है। दिशानिर्देशों में हालांकि कहा गया है कि योग और जिम के दौरान जहां तक संभव हो केवल गमछे या फेस शील्ड का उपयोग किया जा सकता है। मास्क का उपयोग (विशेष रूप से एन -95 मास्क) व्यायाम के दौरान सांस लेने में कठिनाई का कारण हो सकता है।
− हाथ को साबुन से कम से कम 40-60 सेकंड तक हाथ धोने की प्रैक्टिस करें।
− अल्कोहल हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए.खांसी या छीकने पर रूमाल या कोहनी का इस्तेमाल करें।
जिम या योग संस्थान में थूकना सख्त वर्जित होना चाहिए।
− आरोग्य सेतु ऐप की इस्तेमाल जरूर करें।
− परिसर की बिल्डिंग, रूम के साथ ही स्टाफ और विजिटर की मौजूदगी वाले जगह को सैनिटाइज किया जाए।
− योग क्रिया और ग्रुप फिटनेस एक्टिविटी को तब तक टाला जाना चाहिए जब तक कि आवश्यक न हो, और यदि ऐसा है, तो इसे खुले स्थानों में आयोजित किया जा सकता है।
− लॉकर्स का उपयोग तब ही किया जाए जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके।
एक बैच से दूसरे बैच के बीच न्यूनतम 15-30 मिनट का गैप होना चाहिए ताकि उस समय के दौरान स्वच्छता और कीटाणुशोधन उपायों का पालन किया जा सके।
− ऐसे सभी योग संस्थान और जिम के प्रवेश द्वार पर हाथों को रोगाणुमुक्त करने के लिए सैनिटाइजर और शरीर का तापमान जांचने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी।
− केवल बिना लक्षण वाले व्यक्तियों (कर्मचारी सहित) को ही परिसर में दाखिल होने की अनुमति होगी।
सभी को मास्क पहने होने पर ही परिसर में प्रवेश करने दिया जाएगा।
− जिम में हृदय एवं शक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम आदि प्रशिक्षण से पहले मध्य उंगली को अल्कोहल से रोगाणुमुक्त किया जाना चाहिए और ऑक्सीमीटर से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर मापा जाना चाहिए एवं जिन लोगों में ऑक्सीजन संतृप्ति (सेचुरेशन) स्तर 95 से कम है, उन्हें व्यायाम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
− हर समय दो गज की दूरी नियम का अनुपालन करने के लिए पार्किंग, गलियारों और लिफ्ट में उचित भीड़ प्रबंधन होना चाहिए ताकि भौतिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
वेंटिलेशन के लिए केंद्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा तैयार नियम लागू होंगे।
− जिम या योग संस्थान में एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए जबकि आर्द्रता 40 से 70 प्रतिशत के स्तर पर होनी चाहिए।