दहेज हत्या में सजायाफ्ता निलंबित सिपाही ऋषीपाल सिंह यादव को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सिपाही कानपुर की जेल में बंद है । पत्नी की दहेज हत्या में दोष सिद्व पाए जाने के बाद यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की ओर से की गई है ।
जनपद कन्नौज के ठठिया थाना के पहाड़ीपुर गांव निवासी ऋषीपाल सिंह पुत्र राजीव यादव यहां सर्विलांस में तैनात रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2013 में कानपुर के कल्याणपुर थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था । सिपाही पर दहेज उत्पीड़न में पत्नी की हत्या का आरोप था । सीओ बिल्हौर ने न्यायालय में सिपाही के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया था । इस पर कानपुर के अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या पांच ने अपराध में दोषी पाए जाने पर पांच जुलाई 2019 को सिपाही को बीस वर्ष के कारावास से दंडित किया था । घटना के बाद से ही सिपाही को निलंबित किया जा चुका था । सिपाही इस समय कानपुर की जेल में बंद है। सिपाही को सजा पड़ी तो पुलिस सेवा नियमावली की निहित व्यवस्था के अंर्तगत निलंबित सिपाही ऋषीपाल सिंह यादव को सेवा से बाहर किए जाने के आदेश पुलिस अधीक्षक ने कर दिए है। जारी आदेश में पुलिस अधीक्षक की ओर से कहा गया हैं कि दोष सिद्व के बाद सेवा में निलंबित सिपाही को रहने का अधिकार नहीं है।