लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आठ जून से कार्यालयों को कड़ी पाबंदियों के साथ खोले जाने की तैयारी है। खासकर कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरती जाएगी। शासन ने कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कार्यालय परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि चिकित्सा व आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त कंटेनमेंट जोन में सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर ही कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में निवास करने वाला कोई भी अधिकारी अथवा कर्मचारी तब तक कार्यालय नहीं जाएगा, जब तक कंटेनमेंट जोन को निरस्त न कर दिया जाए। ऐसे कर्मियों को घर से काम करने की अनुमति होगी और इस अवधि को अवकाश के रूप में नहीं गिना जाएगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि कार्यालय के प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर व थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी और जिन लोगों में कोई लक्षण प्रतीत नहीं होगा, केवल उन्हें ही भीतर जानेे की अनुमति होगी। वाहनों के चालकों को भी शारीरिक दूरी के अनुपालन को लेकर कड़े निर्देश दिए गए हैं। कार्यालय प्रबंधन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाला चालक वाहन न चलाए। इसके साथ ही एक प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरोइटघोल अथवा स्प्रे का प्रयोग कर वाहनों के भीतर सैनिटाइज करना होगा।
वृद्ध व बीमार कर्मी फ्रंट लाइन ड्यूटी से रहेंगे दूर : गाइडलाइन के तहत वृद्ध कर्मचारी, गर्भवती कर्मी, निरंतर चिकित्सकीय पर्यवेक्षण में रहने वाले कर्मी, दमा, मधुमेह, कैंसर अथवा किडनी रोग से पीडि़़त कर्मियों को अधिक सतर्क रहने की सलाह दी जाए। ऐसे कर्मियों को फ्रंट लाइन के काम से दूर रखने व जहां संभव हो, ऐसे कर्मियों को घर से काम करने की सुविधा प्रदान किए जाने के निर्देश हैं।
यह भी निर्देश
- कार्यालय में किसी को भी मास्क अथवा फेस कवर के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। कार्यालय परिसर में हर समय मास्क अथवा फेस कवर का प्रयोग करना होगा।
- अधिकारी द्वारा जिन्हें मुलाकात की अनुमति दी जाएगी, केवल वही आगन्तुक स्क्रीनिंग के बाद कार्यालय में प्रवेश करेंगे।
- जहां तक संभव हो बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग से की जाएंगी।
- कोविड-19 के रोकथाम के उपायों को पोस्टर व अन्य माध्यमों से प्रदर्शित किया जाएगा।
- कार्यालय परिसर के बाहर और भीतर शारीरिक दूरी के मानदंडों का अनुपालन हर समय पूरी तरह से हो।
- परिसर के बाहर और पार्किंग में भी शरीरिक दूरी का अनुपालन किया जाए।
- कार्यालय परिसर में लाइन लगवाने के लिए तथा शरीरिक दूरी का अनुपालन कराने के लिए विशिष्ट मार्किंग भी की जा सकती है।
- कार्य स्थलों व खासकर अधिक स्पर्श की जाने वाली सतहों की साफ-सफाई व लगातार सैनिटाइज करने के उचित प्रबंध करने होंगे।
- अधिकारियों, कर्मियों व आगंतुकों के लिए यथासंभव अलग प्रवेश व निकास का प्रबंध किया जाए।
- वॉशरूम में हैंड सैनिटाइजर, साबुन व पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
- कार्यालय में बैठने की व्यवस्था में शारीरिक दूरी का अनुपालन पूरी तरह से हो।
- लिफ्ट में भी लोगों की संख्या को कम किया जाए।
- एसी व वेंटिलेशन के साधनों के प्रयोग में तापमान 24-30 डिग्री के मध्य तथा आद्र्रता की सीमा 40 से 70 फीसद के बीच ही रखी जाए। क्रास वेंटीलेशन इस प्रकार से हो कि अधिक से अधिक ताजी हवा भीतर आ सके।
- कार्यालय में बार-बार छू जाने वाली सतहों, दरवाजों के हैंडिल, हाथ की रेलिंग, वॉशरूम को निरंतर सैनिटाइज किया जाए।
- कैफेटेरिया, कैंटीन व डाइनिंग हॉल में एक-दूसरे के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी बनाते हुए बैठने की व्यवस्था की जाए।