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नई दिल्ली| केंद्र ने शनिवार को 30 जून तक राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के विस्तार की घोषणा की है, लेकिन इसके साथ ही नॉन कंटेनमेंट क्षेत्रों में होटल और स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है, हालांकि यहां सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबंध जरूर लगे रहेंगे। लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील धीरे-धीरे तीन चरणों में दी जाएगी।

गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र के सभी मुख्य सचिवों और विभिन्न विभागों को संबोधित करते हुए एक आदेश में कहा गया, नॉन कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।

पहले चरण के अंतर्गत नॉन कंटेनमेंट जोन में सभी धार्मिक स्थानों को 8 जून से खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ होटल, रेस्तरां, अन्य आतिथ्य सेवाएं और यहां तक कि शॉपिंग मॉल को भी नॉन कंटेनमेंट जोन में खोलने की अनुमति दी जाएगी।

हालांकि, स्वास्थ्य मंत्रालय ने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उचित परामर्श करने के बाद इस तरह की गतिविधियों के लिए एसओपी जारी करेगा। इसका उद्देश्य सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करना और वायरस को फैलने से रोकना है।

दूसरे चरण में, स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान खोल दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा केवल राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से परामर्श करने के बाद ही किया जाएगा, इसके बाद शायद ऐसा करने से पहले बच्चों के माता-पिता से बात की जाएगी।

एमएचए आदेश के साथ आए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, फीडबैक के आधार पर जून 2020 में इन संस्थानों को फिर से खोलने के विषय पर निर्णय लिया जाएगा।

स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक एसओपी भी तैयार करेगा।

तीसरे चरण में स्थिति के आकलन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा को दोबारा संचालित करने के चलते तारीखें भी तय की जाएंगी, लेकिन यह भी गृह मंत्रालय के निर्णय के आधार पर किया जाएगा।

सबसे खास बात यह है कि एक निश्चित तारीख से सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और यहां तक कि ऑडिटोरियम व असेंबली हॉल तक को भी खुलने की अनुमति मिलेगी। हालांकि इसके तहत केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का ध्यान रखना जरूरी होगा।