ओबीसी आरक्षण हेतु योगी सरकार ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

उत्तरप्रदेश- उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिलाने हेतु सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्पेशल लीव पिटिशन दायर की है।
राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि उन्होंने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है ऐसे में स्थानीय निकाय चुनाव, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद कराई जाए। याचिका में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया है।
याचिका में योगी सरकार ने यह भी कहा है कि कोर्ट ने चीजों पर ध्यान नही दिया है जिस कारण उन्होंने इस परिपेक्ष्य में एक तरफा फैसला लिया है। बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों का मार्ग प्रशस्त करते हुए, आदेश दिया था कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को कोई आरक्षण न दिया जाए।