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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच एक बार फिर से पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक राज्य में पूर्णबंदी लागू रहेगी। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सामान की दुकानें और अस्पताल ही खुले रहेंगे। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू और कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

आदेश के अनुसार, इस दौरान प्रदेश में समस्त कार्यालय, शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। वहीं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। रेलगाड़ियों का आवागमन भी पूर्व की तरह ही जारी रहेगा। वहीं रेल से आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए बस की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी।

आदेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं यथावत रहेंगी। ऐसे यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। राष्ट्रीय व राज्य मार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप और ढाबे खुले रहेंगे।

तीन दिवसीय स्वच्छता और सैनिटाइजेशन से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्क्रीनिंग और सर्विलांस का अभियान यथावत जारी रहेगा। सभी औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे।

ज्ञात हो कि अनलॉक-1 और 2 में सरकार ने तमाम रियायतें दे दीं, जिसके बाद से कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है।