रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर।। प्रभारी अधिकारी व्यव अनुवीक्षण/वरिष्ठ कोषाधिकारी वरूण खरे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के मानक 50 हजार रूपये से अधिक की नगद धनराशि बिना साक्ष्य के ले जाना प्रतिबन्धित है।
जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात 188- सुलतानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उड़नदस्ता टीम प्रभारी अधिकारी/पशुधन प्रसार अधिकारी, शशिकान्त वर्मा ने गुरूवार की रात्रि लगभग 11 बजे चेकिंग के दौरान टेड़हुई तिराहे के पास अरूण कुमार जायसवाल पुत्र मोती लाल जायसवाल निवासी-कांछा भिटौरा थाना मोतिगरपुर, तहसील जयसिंहपुर जनपद सुलतानपुर की चार पहिया वाहन यू0पी0 44/2961 से रूपये 1,96,310/-(एक लाख छियान्बे हजार तीन सौ दस) अबैध नगद धनराशि पकड़ी, जिसका साक्ष्य चेकिंग के दौरान उड़नदस्ता टीम को अरूण कुमार जायसवाल द्वारा न दिये जाने पर धनराशि जब्त कर कोषागार के डबल लाक में जमा करा दिया गया है।
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