MLA और IAS ने नौकरी का झांसा देकर कई बार किया गैंगरेप

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डेस्क। बिहार के हाई प्रोफाइल गैंगरेप केस में अब सत्तारुढ़ पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव और वर्तमान में उर्जा विभाग के प्रधान सचिव IAS अधिकारी संजीव हंस के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जानी है। वहीं इस मामले में शिकायत करने वाली और पीड़िता महिला वकील की गुहार के बाद दानापुर के ACJM कोर्ट ने लिखित आदेश में FIR दर्ज करने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट में शुक्रवार को मामले की सुनवाई भी हुई थी और शनिवार को लिखित आदेश भी जारी किया गया था।
Patna High Court के पहले दिए गए निर्देशों के आधार पर हुआ फैसला
महिला वकील की शिकायत पर दानापुर के ACJM कोर्ट ने पटना के रुपसपुर थाना को IAS अधिकारी संजीव हंस और राजद के पूर्व MLA गुलाब यादव के खिलाफ गैंगरेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया और इस मामले की जांच करने का आदेश भी दिया है। इसी कड़ी में महिला वकील ने बताया है कि पटना हाई कोर्ट के पहले दिए जा चुके निर्देशों के तहत दानापुर ACJM कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। 
वहीं रविवार को छुट्टी होने की वजह से सोमवार को कोर्ट का लिखित आदेश रिसीव करने के बाद रुपसपुर थाने में FIR को दर्ज किया जाएगा।
बता दें महिला वकील ने पूर्व विधायक और आईएएस अफसर के खिलाफ कई संगीन आरोप भी लगाया है। इसमें हथियार दिखाकर गैंगरेप करने, एक बार अबॉर्शन करवाने, प्राइवेट फोटो और वीडियो वायरल करवाने, डराने-धमकाने, बेटे को नहीं अपनाने समेत कई संगीन आरोप भी लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि दोनों आरोपियों ने रसूख का इस्तेमाल करके थाना में केस नहीं होने देने और एक बार दानापुर कोर्ट में अपील भी खारिज करवा दी गई थी।

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