Taj Mahal News: आगरा नगर निगम (Agra Municipal Corporation) ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को एक नोटिस भेजा है और ताजमहल (Taj Mahal) पर जल कर के रूप में 1.9 करोड़ रुपये और संपत्ति कर के रूप में 1.5 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए बोला गया है।
एएसआई को 15 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है। और अगर 15 दिन में टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो ताजमहल को जब्त करने की चेतावनी भीं जारी की गई है।
बता दें ऐसा नोटिस पहली बार मिला है
वहीं एएसआई (ASI) के अधीक्षक राज कुमार पटेल (Raj Kumar Patel) ने मीडिया को यह भी बताया कि स्मारकों पर संपत्ति कर लागू नहीं होता और हम पानी के लिए करों का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं हैं क्योंकि इसका कोई व्यावसायिक उपयोग ही नहीं है।
इसके साथ ही परिसर के भीतर हरियाली बनाए रखने के लिए पानी का उपयोग भी किया जाता है। और इससे संबंधित नोटिस ताजमहल के लिए पानी और संपत्ति कर पहली बार मिला है जो गलती से भेजा गया हो।
वहीं एएसआई के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ताजमहल को 1920 में संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था और ब्रिटिश शासन के दौरान भी स्मारक पर कोई कर या जल कर नहीं लगाया गया।
मामले की जांच है जारी
इस मामले को लेकर नगर आयुक्त निखिल टी फंडे ने यह कहा है कि मुझे ताजमहल से संबंधित कर संबंधी कार्यवाही के बारे में जानकारी ही नहीं है। वहीं करों की गणना के लिए किए गए राज्यव्यापी भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सर्वेक्षण के आधार पर ताजा नोटिस जारी किए गए हैं।
उन्होने यह भी कहा है कि शासकीय भवनों एवं धार्मिक स्थलों सहित उन पर लम्बित बकायों के आधार पर नोटिस जारी किये जा चूके हैं।
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