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जामा मस्जिद इमाम के नाम से ‘शाही’ हटाने की मांग, HC ने भेजे नोटिस

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जामा मस्जिद इमाम के नाम से ‘शाही’ हटाने की मांग, HC ने भेजे नोटिस

 

 

दिल्‍ली की जामा मस्जिद के ‘शाही इमाम’ के नाम के आगे से लगे शाही शब्‍द पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. दिल्‍ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्‍ली वक्‍फ बोर्ड और अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है.

हाईकोर्ट में शाही इमाम के नाम के आगे से शाही खिताब को हटाए जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 18 में भारतीय नागरिकों को किसी भी विदेशी राज्य से खिताब प्राप्त करने पर रोक लगाई गई है, सिर्फ एक शाही शब्‍द को छोड़कर. इसका उपयोग मुगलकाल में किया जाता था. जिसका अर्थ है शाह यानि सम्राट.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि एक सच्चे लोकतंत्र में कृत्रिम भेद के लिए कोई जगह नहीं है.  मध्ययुगीन और ब्रिटिश भारत में प्रचलित राय बहादुर, सवाई, राय साहब, जमींदार जैसे टाइटल थे जो  संविधान के अनुच्छेद 18 में समाप्त कर दिए गए. ऐसे में इस शब्‍द को भी हटाया जाए.इस संबंध में Hindi.News18.com ने दिल्‍ली वक्‍फ बोर्ड के पूर्व अध्‍यक्ष अमानतुल्‍लाह खान से भी बात करने की कोशिश की. उन्‍होंने शाही इमाम के नाम के आगे से शाही हटाने के मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना कहा कि जामा मस्जिद शाही है. मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी, 2018 को तय की गई है.

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