नाम में से यूनिवसिर्टी शब्द हटाएं ‘डीम्ड यूनिवर्सिटीज’: यूजीसी
बता दें कि देशभर के 123 उच्च शिक्षण संस्थान अपने नाम में डीम्ड यूनिवर्सिटी शब्द का उपयोग कर रहे थे, जबकि उन्हें डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (डीम्ड होने वाली या प्रस्तावति यूनिवर्सिटी) शब्दों का उपयोग करना चाहिए था. ऐसे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 10 नवंबर को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिए हैं.
सर्कुलर में कहा गया है कि 3 नवंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देते हुए यूजीसी के सचिव पी के ठाकुर ने कहा है कि ऐसे शिक्षण संस्थान एक महीने के भीतर अपने नाम से विश्वविद्यालय शब्द हटा लें. इसके स्थान पर ये शिक्षण संस्थान ‘डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी’ का उपयोग कर सकते हैं.
सर्कुलर के अनुसार इस निर्देशों का पालन न करने वाले शिक्षण संस्थानों के खिलाफ यूजीसी (इंस्टिट्यूशन्स डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) रेगुलेशन्स, 2016 के तहत कार्यवाई करेगी.इसके साथ ही कुछ संस्थानों को हिदायत भी भेजी गई है. इनमें दिल्ली स्थित इंडियन ऐग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूसा), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन ट्रेड, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर ऐंड बिलियरी साइंस, जामिया हमदर्द, नैशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून, बीआईटी मेसरा, रांची, क्राइस्ट युनीवर्सिटी, बेंगलुरु, सिंबायसिस युनीवर्सिटी, पुणे, BITS पिलानी, देहरादून एंड गुरुकुल विश्वविद्यालय, हरिद्वार आदि शिक्षण संस्थान शामिल हैं.
हालांकि इस सर्कुलर के जवाब में कई शिक्षण संस्थानाें की ओर से कहा गया है कि वे पहले से ही ‘डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी’ शब्द का उपयोग कर रहे थे.
Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह jansandeshonline@gmail.com पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।