सिंबायोसिस समेत 123 संस्थान अब नहीं कहलाएंगे विश्वविद्यालय
देश के 123 उच्च शिक्षण संस्थान अब खुद को विश्वविद्यालय नहीं कह पाएंगे. यूजीसी के नए निर्देश के अनुसार देश की डीम्ड यूनिवर्सिटीज अब अपने नाम के साथ अब यूनिवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी.
इस सर्कुलर के मुताबिक ऐसे संस्थान अपने नाम के साथ ब्रैकेट में ‘डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी’ लिख सकते हैं.
10 नंबर को जारी इस सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के 3 नवंबर के आदेश की कॉपी भी लगाई गई है. इसमें कहा गया है कि यदि संस्थान इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उनपर यूजीसी के नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी.
इस आदेश के बाद कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, सिंबायोसिस पूणे. बीआईटी मेसरा, और बिट्स पिलानी जैसे संस्थान खुद को विश्विद्यालय नहीं कह पाएंगे.
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