राज्य में बिना जमीन-मकान वाले परिवारों को अब अपनी जमीन की रजिस्ट्री के लिए सिर्फ सौ रुपये खर्च करने होंगे। सरकार की ‘वास स्थल क्रय सहायता योजना’ के तहत सरकारी सहायता से खरीदी जाने वाली भूमि के लिए यह सुविधा मिलेगी।
दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल एससी, एसटी और अति पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिनके पास मकान बनाने के लिए अपनी भूमि नहीं है, उन्हें सरकार जमीन की खरीद के लिए प्रति लाभुक 60 हजार रुपये की सहायता देती है। ऐसे लाभुकों को खरीदी जाने वाली भूमि के निबंधन में भी छूट दी गई है। अब प्रत्येक लाभुक को निबंधन शुल्क के रूप में 50 तथा स्टांप ड्यूटी के रूप में 50 यानी कुल 100 रुपये का भुगतान करना होगा। इतने खर्च पर ही उनकी जमीन की रजिस्ट्री हो जाएगी। जिलों में ऐसे 18 हजार 504 परिवारों को चिह्नित किया गया था। इनमें से 73 को राशि दे दी गई है। इस वर्ष 1052 लाभार्थियों को पैसे जल्द मिलेंगे।
राहत के लिए शुल्क कटौती
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि लाभुकों को भूमि खरीद में राहत प्रदान करने के लिए निबंधन शुल्क में कटौती की गई है। सरकार का प्रयास है कि लाभार्थियों को सरकारी अथवा सार्वजनिक भूमि से ही वास योग्य जमीन दी जाए। साथ ही उनका वासगीत पर्चा भी जारी हो। सीतामढ़ी जिले में सर्वाधिक 2321 पात्र परिवारों की पहचान की गई है।
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