Home Tech खबरें अब बैंकों में आधार और पैन की पूर्ण अनिवार्यता

अब बैंकों में आधार और पैन की पूर्ण अनिवार्यता

29
0

डेस्क। सरकार ने 26 मई से बैंकों में पैन या आधार का होना अनिवार्य कर दिया हैं। यदि आप किसी वित्तीय वर्ष में नकद जमा और निकासी 20 लाख रुपये से अधिक करते है तो आपके पास इन डाक्यूमेंट्स का होना बेहद जरूरी है। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक अधिसूचना में कहा गया है, “… टर्म ट्रांजैक्शन में एक या अधिक बैंक खातों के माध्यम से एक वित्तीय वर्ष में ₹20 लाख या उससे अधिक की राशि जमा/निकासी शामिल है। खाते (खातों) के साथ न केवल बैंक बल्कि सहकारी बैंक या डाकघर भी।नए नियमों के अनुसार ही चलेंगे।

निम्नलिखित लेनदेन में पैन या आधार प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा-

 किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल ₹20 लाख या उससे अधिक की नकद राशि जमा की जाए

 किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में किसी व्यक्ति के एक या अधिक खातों में एक वित्तीय वर्ष में कुल ₹20 लाख या उससे अधिक की नकद निकासी की जाए।

किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी बैंक या डाकघर में किसी व्यक्ति द्वारा चालू खाता या नकद ऋण खाता खोलना के समय।

 अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इन लेनदेन को करने का इरादा रखता है, उसे उस तारीख से कम से कम सात दिन पहले पैन के लिए आवेदन करना चाहिए जिस दिन लेनदेन करने का इरादा है।

Text Example

Disclaimer : इस न्यूज़ पोर्टल को बेहतर बनाने में सहायता करें और किसी खबर या अंश मे कोई गलती हो या सूचना / तथ्य में कोई कमी हो अथवा कोई कॉपीराइट आपत्ति हो तो वह [email protected] पर सूचित करें। साथ ही साथ पूरी जानकारी तथ्य के साथ दें। जिससे आलेख को सही किया जा सके या हटाया जा सके ।