उत्तरप्रदेश:- मस्जिद और मंदिर में लगे लाउडस्पीकर को हटाने के संदर्भ में लिए गए योगी सरकार के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुहर लगा दी है। कोर्ट ने उस याचिका को खरिज कर दिया है जिंसमे मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाना किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। बता दें यह याचिका बदायूं के नूरी मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने के संदर्भ में दाखिल की गई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लाउडस्पीकर लगाना और उससे आजन पढ़ना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने के उचित कारण बताए। क्योंकि बिना उचित कारण जाने इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। जानकारी के लिए बता दें यह आदेश न्यायमूर्ति वीके बिड़ला और न्यायमूर्ति विकास की खंडपीठ ने इरफान की याचिका पर दिया है।
याची ने याचिका दायर करते हुए कहा है कि मस्जिद में लाउडस्पीकर से नमाज पढ़ने को रोकना हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन कोर्ट ने इनकी इस दलील को बेबुनियादी बताते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
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