NEET 2024 में गड़बड़ी के आरोप में फंसे छात्र का रिजल्ट रोकने पर कोर्ट में मामला, जानें पूरा प्रकरण
यह मामला नीट 2024 में हुए एक बड़े घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट में एक छात्र ने अपनी रिजल्ट रोकने पर एनटीए के खिलाफ याचिका दायर की है। छात्र का दावा है कि नीट 2024 में 720 में से 106 अंक प्राप्त करने के बाद भी उसे परिणाम नहीं दिया गया और उसका दाखिला रोक दिया गया है।
एग्जाम में गड़बड़ी का आरोप और सीबीआई की जाँच
यह मामला 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल के पदाधिकारियों और ट्रस्टी पर परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले में देशव्यापी घोटाले की जांच शुरू की है। इसी गड़बड़ी के चलते छात्र के रिजल्ट को रोका गया है।
छात्र को 106 अंक मिले हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दिया गया
याचिकाकर्ता छात्र ने बताया है कि उसने नीट परीक्षा में 720 में से 106 अंक प्राप्त किए हैं लेकिन एनटीए ने उसका परिणाम रोक दिया है। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सीबीआई की जाँच से पहले एनटीए की वेबसाइट पर रिजल्ट दिख रहा था। छात्र का दावा है कि सीबीआई की जाँच के दौरान रिजल्ट रोक दिया गया और उसके दाखिले पर रोक लग गई।
छात्र को दाखिले के लिए रिजल्ट की आवश्यकता
छात्र ने राजस्थान के एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय में दाखिला ले लिया है और 2.50 लाख रुपये की फीस जमा कर दी है। उसे दाखिला लेने के लिए रिजल्ट प्रस्तुत करना होगा, लेकिन एनटीए ने रिजल्ट रोक दिया है।
सीबीआई ने छात्र से की पूछताछ
छात्र का कहना है कि स्थानीय पुलिस के साथ-साथ सीबीआई ने भी उससे पूछताछ की है। एनटीए ने उसे कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। एनटीए ने नोटिस में छात्र से पूछा है कि परीक्षा में कथित तौर पर अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए?
छात्र ने सीबीआई को सफाई दी
जवाब में, छात्र ने बताया कि उसकी परीक्षा केंद्र खेड़ा जिले के थर्मल में जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल था, न कि गोधरा में, जहां कथित तौर पर अनियमितताएं हुई थीं। छात्र ने यह भी बताया कि उसने परीक्षा में केवल 88 प्रश्न हल किए और 720 अंकों में से 106 अंक प्राप्त किए।
छात्र का दावा है कि उसके अंक औसत हैं
छात्र का कहना है कि उसके अंकों से साबित होता है कि उसको परीक्षा में औसत अंक मिले और रिजल्ट रोकना उचित नहीं है।
कोर्ट ने खारिज की याचिका
सिंगल जज बेंच ने 29 अगस्त को छात्र की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट का कहना है कि अगर छात्र का रिजल्ट जारी कर दिया जाता है और बाद में वह दोषी पाया जाता है, तो उसका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। छात्र ने अब सिंगल जज बेंच के आदेश के खिलाफ अपील की है. डिवीजन बेंच अगले सप्ताह छात्र की याचिका पर सुनवाई करेगी।
छात्र ने कहा कि उसे रिजल्ट जारी किया जाए
छात्र का कहना है कि उसे रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए ताकि वह अपने दाखिले को पूरा कर सके। छात्र का कहना है कि अगर बाद में वह दोषी पाया जाता है तो उसका रिजल्ट रद्द किया जा सकता है।
छात्र को उम्मीद है कि कोर्ट उसकी याचिका स्वीकार करेगा
छात्र को उम्मीद है कि कोर्ट उसकी याचिका स्वीकार करेगा और एनटीए को उसका रिजल्ट जारी करने का आदेश देगा।
नीट 2024 में गड़बड़ी: क्या है पूरा मामला?
नीट 2024 में हुए बड़े घोटाले में जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल के पदाधिकारियों और ट्रस्टी पर परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है।
इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है
पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई भी मामले की जाँच कर रही है।
छात्रों की मदद के लिए गठित की गई है एक विशेष टीम
इस मामले में छात्रों की मदद के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। टीम का काम छात्रों को उनके रिजल्ट और दाखिले को लेकर हर तरह की मदद करना है।
नीट में गड़बड़ी के बाद उठ रहे हैं सवाल
नीट 2024 में गड़बड़ी के बाद देश भर में कई सवाल उठ रहे हैं।
सबसे बड़ा सवाल है: एनटीए कैसे इस गड़बड़ी को रोकने में विफल रही?
एनटीए की भूमिका इस मामले में सबसे ज़रूरी है। अगर एनटीए अपने काम में लापरवाह होती है तो यह सवाल उठता है कि आखिर छात्रों का भविष्य क्या होगा।
एनटीए और नीट के भविष्य को लेकर भी हैं चिंताएं
नीट में गड़बड़ी के बाद एनटीए की विश्वसनीयता और नीट की भविष्य को लेकर भी कई तरह की चिंताएं सामने आ रही हैं।
Take Away Points
- नीट 2024 में गड़बड़ी के बाद छात्रों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
- इस मामले में कोर्ट और सीबीआई से छात्रों को न्याय की उम्मीद है।
- एनटीए को इस गड़बड़ी को लेकर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
- एनटीए को नीट परीक्षा में गड़बड़ी को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो।
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