सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को

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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया निर्भया केस में दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका को

नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई हुई । सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। वहीं दूसरी ओर पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया गैंगरेप और मर्डर के दोषी अक्षय और पवन की अर्जी पर आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामला सुरक्षित रख लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई जस्टिस एन. वी. रमन्ना की अगुवाई में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नरीमन, जस्टिस भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच चैंबर में की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट निर्भया के तीन दोषियों यानी अक्षय, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दिया है।

पवन कुमार ही एक मात्र दोषी है, जिसके पास अभी कुछ कानूनी विकल्प बच गए है, इसमें क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका शामिल है। पवन के वकील एपी सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य तर्क यह है कि अपराध के समय पवन एक संगीत कार्यक्रम में थे।

इस तारीख को लगेगी फांसी ….

निर्भया के दोषियों को फांसी पर चढ़ाने के लिए तीसरी बार डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने दो बार डेथ वारंट जारी किया था, लेकिन कानूनी अड़चनों के कारण दोनों बार डेथ वारंट कैंसिल कर दिया गया। तीसरे डेथ वारंट के अनुसार, निर्भया के चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दिया जाना है।

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