5 दोषियों को हत्या मामले में आजीवन कारावास

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हापुड़ : एडीजे द्वितीय और स्पेशल जज एससी/एसटी की कोर्ट ने मंगलवार को गजरौला के युवक और उसकी प्रेमिका की हत्या मामले के 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जबकि साक्ष्य के अभाव में एक को बरी कर दिया। संयुक्त निदेशक अभियोजन भूपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि युवक गढ़ कस्बा में एक डॉक्टर के यहां कंपाउंडर था। इसी दौरान उसका कोतवाली क्षेत्र की एक युवती से प्रेम-प्रसंग हो गया था, लेकिन युवक के दलित होने के कारण युवती के परिवारवाले इससे नाखुश थे। पीड़ित के अनुसार, 8 मार्च, 2017 को महावीर, केशव, विद्यासागर, कैलाश, आकाश, रोहताश और आनंद चौहान ने युवक को फोन करके बुलाया था। इसके बाद युवक घर नहीं लौटा। 19 मार्च को युवती और युवक के शव मोहम्मदपुर रुस्तमपुर के जंगल में मिले थे। इसी मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे द्वितीय और स्पेशल जज एससी/एसटी वीना नारायण ने महावीर, कैलाश, केशव, विद्यासागर और रोहताश को दोषी करार देते हुए आजीवन करावास की सजा सुनाई। आनंद चौहान को बरी कर दिया।

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