उप्र में सिपाही को उम्रकैद, नाबालिग से दुष्कर्म का था दोषी

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इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की एक अदालत ने पुलिस के एक सिपाही को नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी दशरथ सिंह चौहान ने शनिवार को बताया कि अदालत ने शुक्रवार को आरोपी सिपाही को एक नवंबर 2017 की रात हुए दुष्कर्म का दोषी माना और उम्रकैद की सजा के साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मूलरूप से मथुरा जिले के मगौरा थाना के नगला रतू बांछगांव निवासी सिपाही जितेंद्र सिंह इटावा जिले के जसवंतनगर थाने की धरवार पुलिस चौकी में तैनात था और घटना के दिन उसकी ड्यूटी बतौर सरकारी जीप चालक राजमार्ग में लगी थी।

अभियोजन अधिकारी दशरथ सिंह ने कहा, “छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र का एक व्यक्ति यहां ईंट-भट्ठे में काम कर रहा था। उसने दो नवंबर को थाने में दर्ज करवाई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उसकी 17 साल की लड़की भट्ठे के पास बनी टंकी से पानी भरने गई थी, तभी सिपाही ने उसे पकड़ लिया और सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।”

उन्होंने आगे कहा, “बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का सिपाही को दोषी माना और उसे उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया।”

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