एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा – ‘सिर्फ दिखावा है ऑड-ईवन?’
एनजीटी ने कहा, “ऑड-ईवन लागू करने को लेकर नए आवेदन के साथ दिल्ली सरकर के वकील क्यों नहीं पहुंचे? क्या यह सिर्फ मीडिया के लिए ही था? क्या सरकार हमारे पास आएगी या फिर मंत्री ने सिर्फ प्रेस के लिए ही बयान जारी किया था?”
बता दें कि ऑड-ईवन स्कीम का फैसला वापस लेने के बाद सरकार ने कहा था कि वह सोमवार को ग्रीन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. लेकिन, आज जब सुनवाई शुरू हुई, तो दिल्ली सरकार के वकील ही नहीं पहुंचे.
NGT asks whether the Delhi government was only informing the media about a review petition on the #OddEven scheme since no review petition has been filed as yet.
— ANI (@ANI) November 13, 2017
सुबह एनजीटी ने दिल्ली सरकार से पूछा कि वह मीडिया को ऑड-ईवन पर रिव्यू पिटीशन के बारे में जानकारी क्यों दे रही थी, जबकि कोई रिव्यू पिटीशन अब तक दायर नहीं की गई है.
बता दें कि इससे पहले शनिवार को एनजीटी ने दिल्ली सरकार को ऑड-ईवन लागू करने की मंजूरी दे दी थी. एनजीटी ने शर्त रखी थी कि इस बार महिलाओं और टू-व्हीलर्स को भी छूट नहीं मिलेगी. हालांकि, शनिवार शाम तक सरकार ने असमर्थता जताते हुए ऑड-ईवन का प्लान टाल दिया था.
NGT on #Delhi Smog and #OddEven: Delhi Government has still not moved modification application on NGT on the issue of #OddEven. NGT observes “govt approaching us or was its minister’s statement for press only?”
— ANI (@ANI) November 13, 2017
वहीं, आज प्रदूषण को लेकर पराली जलाने और निर्माण कार्यों को रोकने की मांग वाली याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच इसपर सुनवाई करेगी.
Air pollution matter: The CJI bench decided to hear the matter at the end of the board today
— ANI (@ANI) November 13, 2017
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण की अनदेखी नहीं की जा सकती. अदालत ने कहा कि नियमित मामलों की सुनवाई के बाद इस केस पर सुनवाई की जाएगी.
बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. रविवार को एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 57 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ 460 तक जा पहुंचा. सोमवार को भी कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है. हालांकि, रविवार के मुकाबले सोमवार को स्थिति सुधरी है.
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