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रिपोर्ट:सैय्यद मकसूदुल हसन
सुलतानपुर 12 अक्टूबर/उ0प्र0 शासन, उद्यान अनुभाग लखनऊ द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह ने बताया कि जनपद के निजी शीतगृहों आलू भण्डारण की अवधि शीगृह अधिनियम के अनुसार 31 अक्टूबर तक ही प्रभावी रखी जायेगी। उन्होंने जनपद के समस्त आलू भण्डारणकर्ताओं को सूचित किया है कि शीतगृहों में भण्डारित आलू का निकासी आगामी 31 अक्टूबर, 2020 तक प्रत्येक दशा में कराना सुनिश्चित करें।
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